Sahara Refund Yojana: पैसा वापसी की शुरुआत, जानिए पूरा प्रोसेस

सहारा समूह के लाखों निवेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद “सहारा रिफंड योजना” (Sahara Refund Yojana) के तहत निवेशकों को उनका धन वापस दिया जाना शुरू हो गया है। अगर आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड (SIRECL) या सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (SHICL) में निवेश किया था, तो यह खबर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस लेख में, हम आपको इस योजना के तहत पैसा वापसी की पूरी प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, जरूरी दस्तावेज और अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब विस्तार से देंगे।

सहारा रिफंड योजना क्या है? (What is Sahara Refund Scheme?)

  • पृष्ठभूमि: सहारा समूह की कंपनियों SIRECL और SHICL ने देश भर के करोड़ों आम निवेशकों से ऑप्शनली फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर (OFCD) के रूप में भारी मात्रा में धनराशि जमा की थी। बाद में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने इसे गैर-कानूनी पाया और सर्वोच्च न्यायालय ने कंपनी को निवेशकों का पैसा वापस करने का आदेश दिया।

  • योजना का उद्देश्य: सहारा रिफंड योजना का मुख्य उद्देश्य उन सभी पात्र निवेशकों या उनके वैध उत्तराधिकारियों को उनकी जमा राशि वापस करना है, जिन्होंने SIRECL या SHICL में पैसा लगाया था।

  • कार्यान्वयन: इस प्रक्रिया की निगरानी केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार (CRCS – सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा की जा रही है। वे ही आधिकारिक सहारा रिफंड पोर्टल (https://mocrefund.crcs.gov.in) के माध्यम से दावों को संसाधित कर रहे हैं।

कौन कर सकता है दावा? (Eligibility for Sahara Refund)

सहारा रिफंड योजना के तहत रिफंड पाने के लिए निम्नलिखित श्रेणियां पात्र हैं:

  1. मूल जमाकर्ता: वे व्यक्ति जिन्होंने सीधे तौर पर SIRECL या SHICL में अपना पैसा जमा किया था और जो अभी जीवित हैं।

  2. वैध उत्तराधिकारी: यदि मूल जमाकर्ता का निधन हो गया है, तो उनके कानूनी उत्तराधिकारी (Legal Heirs) दावा करने के पात्र हैं। इसमें पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता आदि शामिल हो सकते हैं।

  3. नामांकित व्यक्ति: अगर मूल जमाकर्ता ने किसी को नामांकित (Nominee) किया था, तो वह व्यक्ति भी दावा कर सकता है।

सहारा रिफंड योजना के लिए पात्रता

दावा करने के लिए जरूरी दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी:

  • मूल जमाकर्ता के लिए:

    • आवेदक का पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी)

    • आवेदक का पता प्रमाण (आधार कार्ड, बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट)

    • मूल जमा रसीद (Deposit Receipt) / सर्टिफिकेट / बॉन्ड की स्कैन कॉपी

    • बैंक खाता विवरण (कैंसिल चेक या पासबुक की स्कैन कॉपी जिसमें खाता नंबर, आईएफएससी कोड, खाताधारक का नाम स्पष्ट हो)

    • पासपोर्ट साइज फोटो

  • वैध उत्तराधिकारी / नामांकित व्यक्ति के लिए (अतिरिक्त):

    • मूल जमाकर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)

    • वैध उत्तराधिकारी होने का प्रमाण (उत्तराधिकार प्रमाण पत्र – Succession Certificate, वैध वसीयतनामा – Legal Heir Certificate, नामांकन पत्र – Nomination Letter आदि)

    • आवेदक और मृत जमाकर्ता के बीच संबंध का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र आदि)

    • आवेदक का पहचान और पता प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि)

    • बैंक खाता विवरण (आवेदक के नाम पर)

सहारा रिफंड योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)

पैसा वापसी का दावा करने की पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया निम्नानुसार है:

  1. ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार (CRCS) के आधिकारिक रिफंड पोर्टल पर जाएं: https://mocrefund.crcs.gov.in

  2. रजिस्ट्रेशन: होमपेज पर “Register Here” या “New Claimant Registration” लिंक पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर OTP वेरिफाई करें।

  3. लॉग इन करें: रजिस्ट्रेशन के बाद, अपने यूजर आईडी (मोबाइल नंबर) और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल में “Login” करें।

  4. दावा फॉर्म भरें: लॉग इन के बाद, “Apply for Refund” या “New Claim” का विकल्प चुनें। फॉर्म में सावधानीपूर्वक निम्न जानकारी भरें:

    • जमाकर्ता का पूरा नाम (जैसा रसीद पर है)

    • जन्म तिथि

    • पिता/पति का नाम

    • मूल रसीद/सर्टिफिकेट नंबर

    • जमा की गई राशि

    • अपना पूरा पता और संपर्क विवरण

    • बैंक खाते का विवरण (नाम, खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक और शाखा का नाम)

  5. दस्तावेज अपलोड करें: ऊपर बताए गए सभी जरूरी दस्तावेजों की स्पष्ट स्कैन कॉपी अपलोड करें। फाइलों का साइज और फॉर्मेट (PDF, JPG, PNG) पोर्टल पर बताए गए निर्देशों के अनुसार ही होना चाहिए।

  6. फॉर्म जमा करें: सभी जानकारी और दस्तावेज चेक करने के बाद, “Submit” बटन पर क्लिक करके अपना दावा फॉर्म जमा कर दें।

  7. ACKNOWLEDGEMENT प्राप्त करें: फॉर्म सफलतापूर्वक जमा होने के बाद, आपको एक पावती नंबर (Acknowledgement Number) या दावा आईडी प्राप्त होगी। इस नंबर को सुरक्षित रखें, भविष्य में दावे की स्थिति चेक करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी।

सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

दावे की स्थिति कैसे चेक करें? (Track Your Claim Status)

आप निम्न तरीके से अपने दावे की स्थिति जान सकते हैं:

  1. पोर्टल पर लॉग इन करें: https://mocrefund.crcs.gov.in

  2. Track Claim Status” या “View Application Status” का विकल्प चुनें।

  3. अपना पंजीकरण नंबर (यूजर आईडी) और पासवर्ड डालें, या फिर Acknowledgement Number डालें।

  4. सिस्टम आपके दावे की वर्तमान स्थिति (जैसे: प्राप्त हुआ, दस्तावेज़ सत्यापन जारी, प्रोसेसिंग, अधिकृत, भुगतान प्रक्रिया में, भुगतान किया गया) दिखाएगा।

सहारा रिफंड योजना हेल्पलाइन (Helpline Support)

अगर आपको आवेदन प्रक्रिया में कोई कठिनाई आ रही है या सवाल है, तो आप इन हेल्पलाइन नंबरों या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं:

  • हेल्पलाइन नंबर: 011-23381208, 011-23381209 (सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक)

  • ईमेल सहायता: crcs.refund@gov.in

  • पोस्टल एड्रेस:
    Central Registrar of Cooperative Societies (CRCS),
    Ministry of Cooperation,
    6th Floor, Lok Nayak Bhawan,
    Khan Market, New Delhi – 110003

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs – Sahara Refund Yojana)

Q1. क्या सहारा रिफंड योजना के लिए कोई आवेदन शुल्क है?
A: नहीं, सहारा रिफंड योजना के तहत दावा करने के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता है। किसी से भी फीस मांगने वालों से सावधान रहें। सिर्फ आधिकारिक पोर्टल का ही इस्तेमाल करें।

Q2. अगर मेरा नाम सहारा ग्रुप की लिस्ट में है, तो क्या मुझे आवेदन करने की ज़रूरत है?
A: हां, अत्यंत ज़रूरी है। भले ही आपका नाम सहारा की आंतरिक सूची में हो, लेकिन आधिकारिक रिफंड पाने के लिए CRCS पोर्टल पर ऑनलाइन दावा करना अनिवार्य है। बिना आवेदन के रिफंड नहीं मिलेगा।

Q3. रिफंड का दावा करने की आखिरी तारीख क्या है?
A: आधिकारिक तौर पर अभी कोई अंतिम तिथि (Last Date) घोषित नहीं की गई है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया चल रही है। सलाह दी जाती है कि जितना जल्दी हो सके, अपना दावा पोर्टल पर जमा कर दें। ताकि आपका केस प्रोसेसिंग में आ सके।

Q4. क्या मैं ऑफलाइन आवेदन कर सकता हूँ?
A: नहीं, वर्तमान में सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जा रहे हैं। ऑफलाइन फॉर्म या डाक से भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। सारी प्रक्रिया https://mocrefref.crcs.gov.in पर ही होती है।

Q5. मेरे पास मूल जमा रसीद नहीं है, क्या मैं फिर भी दावा कर सकता हूँ?
A: मूल रसीद होना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर वह खो गई है, तो भी आप दावा कर सकते हैं। आपको अन्य सहायक दस्तावेज (जैसे पासबुक की कॉपी, सहारा से प्राप्त कोई पत्र, या गवाहों का हलफनामा आदि) प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं। हालांकि, ऐसे मामलों में सत्यापन प्रक्रिया अधिक जटिल हो सकती है और रिफंड मिलने की संभावना कम हो सकती है। पोर्टल पर इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश उपलब्ध हो सकते हैं।

निष्कर्ष: धैर्य और सावधानी बरतें

सहारा रिफंड योजना लाखों निवेशकों के लिए उम्मीद की किरण है। यह प्रक्रिया जटिल है और बड़ी संख्या में दावों को संसाधित करना है, इसलिए धैर्य रखें। आवेदन करते समय दी गई जानकारी और अपलोड किए गए दस्तावेज़ 100% सही और स्पष्ट होने चाहिए। किसी भी गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज के इस्तेमाल पर दावा खारिज हो सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। केवल आधिकारिक CRCS पोर्टल का ही उपयोग करें और किसी भी तरह के अग्रिम भुगतान या फीस के झांसे में न आएं। अपने दावे की स्थिति नियमित रूप से पोर्टल पर चेक करते रहें। उम्मीद है, यह जानकारी आपको अपना हक़ पाने में मदद करेगी।

अस्वीकरण: यह लेख सूचना के उद्देश्य से है और आधिकारिक अधिसूचना या कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक सहारा रिफंड पोर्टल (https://mocrefund.crcs.gov.in) और सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचनाओं को देखें।

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